रद्दीकरण और धनवापसी नीति

यदि कोई प्रमोटर परियोजना के पंजीकरण हेतु आवेदन करने के पश्चात तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पहले आवेदन को वापस लेने के लिए प्रार्थना करता है, तो पंजीकरण शुल्क की 5% राशि या ₹25,000 (जो भी अधिक हो) प्राधिकरण द्वारा रखी जाएगी और शेष राशि वापस की जाएगी।

इसी प्रकार, यदि किसी परियोजना के पंजीकरण, रियल एस्टेट एजेंट के पंजीकरण, परियोजना के पंजीकरण के विस्तार या रियल एस्टेट एजेंट के नवीनीकरण के लिए आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो पंजीकरण शुल्क की 5% राशि प्राधिकरण द्वारा रखी जाएगी और शेष राशि वापस की जाएगी।

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पारदर्शिता, नागरिक केंद्रिता, उत्तरदायित्व और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देता है।